रेलवे का सख्त फैसला: इन टिकटों वाले यात्रियों को अब नहीं मिलेगी एंट्री

नई दिल्ली

भारतीय रेल ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि अनारक्षित ट्रेन टिकट के लिए प्रिंटेड कॉपी साथ रखना अनिवार्य करने संबंधी कोई नया नियम जारी नहीं हुआ है। यह सफाई उन मीडिया रिपोर्ट्स के जवाब में दी गई है, जिनमें नियमों में बदलाव का दावा किया गया था। रेलवे के अनुसार, मौजूदा नियम पहले की तरह ही लागू हैं।

यात्रियों को ध्यान रखना होगा कि अगर उन्होंने अनारक्षित टिकट बुक किया है और उसका भौतिक प्रिंट प्राप्त किया है, तो यात्रा के दौरान इसे अपने पास रखना आवश्यक है। वहीं, डिजिटल माध्यम से टिकट बुक करने वाले यात्री मोबाइल डिवाइस पर डिजिटल टिकट दिखाकर सत्यापन करा सकते हैं। रेलवे ने दोहराया कि इस संबंध में कोई नया निर्देश जारी नहीं किया गया है और मीडिया में आई जानकारी भ्रामक है।

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वंदे भारत ट्रेनों में अब मिलेंगे स्थानीय व्यंजन
यात्रियों के सफर को और सुखद बनाने के लिए रेलवे ने वंदे भारत ट्रेनों में विभिन्न राज्यों के पारंपरिक व्यंजन शामिल किए हैं। इसका उद्देश्य यात्रियों को स्थानीय स्वाद और भारत की सांस्कृतिक विविधता से परिचित कराना है।

मुख्य व्यंजन इस प्रकार हैं:
महाराष्ट्र: कांदा पोहा, मसाला उपमा (22229 CSMT–MAO)
आंध्र प्रदेश / दक्षिण भारत: डोंडकाया करम पोड़ी फ्राई, आंध्र कोड़ी कुरा
गुजरात: मेथी थेपला (20901 MMCT–GNC), मसाला लौकी (26902 SBIB–VRL)
ओडिशा: आलू फूलकोपी (22895 HWH–पुरी)
केरल: सफेद चावल, पचकका चेरुपायर मेझुक्कु पेराटी, कडला करी, केरल पराठा, सादा दही, पलाडा पायसम, अप्पम (20633/34 कासरगोड–त्रिवेंद्रम, 20631/32 मंगलुरु–त्रिवेंद्रम)
पश्चिम बंगाल: कोषा पनीर, आलू पोटोल भाजा, मुर्गिर झोल (20872 ROU–HWH, 22895 HWH–PURI, 22302 NJP–HWH)
बिहार: चंपारण पनीर, चंपारण चिकन (22349 PNBE–RNC, 22348 PNBE–HWH)
डोगरी व्यंजन: अंबल कद्दू, जम्मू चना मसाला (26401-02, 26403-04)
कश्मीरी व्यंजन: टोमैटो चमन, केसर फिरनी (26401/02, 26403/04 SVDK–SINA)

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