पुराना चालान भरना अब आसान: घर बैठे डिजिटल लोक अदालत में ऐसे करें निपटारा (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)

नई दिल्ली

अगर आपके पुराने चालान बकाया हैं, तो अब डिजिटल ट्रैफिक लोक अदालत पोर्टल के जरिए आप घर बैठे उनका निपटारा कर सकेंगे। यह पोर्टल लोगों को अपनी गाड़ी का नंबर और ओटीपी दर्ज करके चालान देखने की सुविधा देता है। इस पोर्टल के जरिए लोग लोक अदालत के लिए तारीख और कोर्ट चुन सकेंगे। इसके बाद चुनी हुई तारीख को कोर्ट में जाकर पोर्टल पर मिलने वाले बारकोड को स्कैन करवाना होगा। इसके बाद जुर्माने की राशि को भरते ही रियल टाइम में चालान का निपटारा अपडेट हो जाएगा।

डिजिटल ट्रैफिक लोक अदालत पोर्टल से क्या फायदा

ये भी पढ़ें :  भारत में लॉन्च हुआ Infinix Note 50 Pro+ 5G स्मार्टफोन

डिजिटल ट्रैफिक लोक अदालत पोर्टल का फायदा लोगों को प्रशासन दोनों को मिलेगा। इसके जरिए ट्रैफिक चालानों के निपटारे की रफ्तार तेज हो जाएगी। इसके अलावा पहले चालान का स्टेटस अपडेट होने में लंबा समय लग जाता था, जो कि अब रियल टाइम में तुरंत हो जाएगा।

इसके अलावा इस पोर्टल की वजह से लोगों को बार-बार कोर्ट का चक्कर नहीं मारना पड़ेगा और वह अपने अनुसार घर या दफ्तर के पास की कोर्ट और टाइम स्लॉट चुनकर सभी चालान का निपटारा करा पाएंगे।

समझें इस्तेमाल का पूरा प्रोसेस

ये भी पढ़ें :  फिल्म द पैराडाइज का ऐलान, जल्द शुरू होगी शूटिंग

डिजिटल ट्रैफिक लोक अदालत पोर्टल का इस्तेमाल करना काफी आसान हैं। इसके लिए आपको:

    सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल यानी कि
    traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat/ पर जाना होगा।
    यहां होम पेज पर अपनी गाड़ी का नंबर और वेरिफिकेशन कोड डालकर सर्च बटन पर क्लिक करें।
    इसके बाद आपको रजिस्टर्ड नंबर पर एक OTP मिलेगा। OTP को दर्ज करके वेरिफाई करें।
    वेरिफिकेशन होने के बाद आपको स्क्रीन पर गाड़ी के सभी पेंडिंग नोटिस और चालान दिखने लगेंगे। आपको जिस किसी भी चालान का निपटारा करना है, उसे चुन लें।
    अब अपनी सुविधा के अनुसार नजदीकी कोर्ट को चुनें और टाइप स्लॉट चुनें।
    इसके बाद अंडरटेकिंग पर क्लिक करके सबमिट कर दें और चालान की रसीद का फ्रिंट लेकर उसे सेव कर लें।

ये भी पढ़ें :  Samsung S26 Ultra कैमरा और परफॉर्मेंस अपग्रेड सुनकर दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे

इसके बाद क्या करें?

    इसके बाद तय तारीख और समय पर संबंधित कोर्ट में पहुंचें।
    कोर्ट में मौजूद लोक अदालत की बेंच के सामने अपनी चालान की रसीद दिखाएं।
    कोर्ट का स्टाफ रसीद का बारकोड स्कैन करेगा और आपको जुर्माने की रकम भरनी होगी।
    इसके साथ ही मौके पर चालान का निपटारा कर दिया जाएगा।

Share

Leave a Comment