अब BJP शासित इस राज्य में हुआ धर्मांतरण विरोधी कानून लागू…क्यों ‘शर्मा’ सरकार ने लागू किया ये कानून? पूरा विषय समझिये

न्यूज़ डेस्क, जयपुर

 

राजस्थान सरकार ने धर्मांतरण विरोधी बिल को मंजूरी दी, जो आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। यह कदम मजबूरी में धर्मांतरण को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। आइए जानते हैं धर्मांतरण विरोधी कानून क्या है और भारत में इसे पहले किस राज्य ने लागू किया था।

धर्मांतरण विरोधी कानून क्या है?

धर्मांतरण विरोधी कानून उन धर्मांतरणों को रोकने के लिए बनाया गया है जो धोखे, दबाव या प्रलोभन से किए जाते हैं। इस कानून के तहत, किसी को धोखा, लालच या धमकी देकर धर्म बदलवाना अवैध माना जाता है। इसके तहत अपराधियों के लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

इस कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी?

यह कानून देश में बढ़ते हुए मजबूरी में धर्मांतरण के मामलों को रोकने के लिए लाया जा रहा है। वर्षों से कई मामलों की रिपोर्ट आई है, जहां खासकर महिलाओं को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया। इससे सरकारों पर सख्त कार्रवाई करने का दबाव बढ़ा है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए कई राज्यों ने धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किए हैं।

ये भी पढ़ें :  रूस और यूक्रेन के युद्ध में किम जोंग की एंट्री, उत्तर कोरिया कराएंगे तीसरा विश्वयुद्ध?

भारत में इस कानून को सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया?

भारत में धर्मांतरण विरोधी कानून सबसे पहले 1967 में ओडिशा राज्य ने लागू किया था। इस कानून के तहत, जबरन धर्म परिवर्तन करने पर एक साल तक की सजा और ₹5,000 तक का जुर्माना तय किया गया था। ओडिशा के उदाहरण के बाद, गुजरात, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी इसी तरह के कानून लागू किए गए। राजस्थान ने 2006 और 2008 में इसी तरह का कानून पारित किया था, लेकिन राज्यपाल और राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिल पाई थी। अब, भजनलाल सरकार इसे फिर से विधानसभा में पेश करने जा रही है।

राजस्थान में नए कानून की प्रमुख प्रावधान

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कैबिनेट द्वारा अनुमोदित नए बिल के तहत, जबरन धर्मांतरण पर कड़ी सजा दी जाएगी, जिसमें 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। इसके अतिरिक्त, जो व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है, उसे 60 दिन पहले जिला कलेक्टर को सूचित करना होगा। कानून में यह भी प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से विवाह करता है, तो पारिवारिक न्यायालय उस विवाह को अमान्य कर सकता है। यह प्रावधान “लव जिहाद” और शादी के माध्यम से धर्मांतरण को रोकने के लिए है।

ये भी पढ़ें :  नगर निगम द्वारा महानगर में सड़कों के किनारे हुए अवैध कब्जों पर सख्ती बढ़ाई जाएगी, फिर होगा बड़ा एक्शन

धर्मांतरण पर राजस्थान सरकार का रुख

राजस्थान सरकार का यह निर्णय एक मजबूत ढांचा बनाने के लिए है, जो धोखे, दबाव या छल से धर्मांतरण को रोक सके। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि नए कानून में गैर-जमानती प्रावधान जोड़े जाएंगे, और अगर अपराध साबित होता है, तो 10 साल तक की सजा हो सकती है।

ये भी पढ़ें :  कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, दो आतंकी को सुरक्षाबलों ने मार गिराया, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी

अन्य हालिया विधायी विकास

धर्मांतरण विरोधी बिल के अलावा, राजस्थान सरकार ने कई अन्य नई नीतियों को भी मंजूरी दी है, जिनमें MSME नीति 2024, राजस्थान पर्यटन नीति 2024 और एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 शामिल हैं। ये नीतियां राज्य सरकार के आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य को सुधारने के निरंतर प्रयासों को दर्शाती हैं।

राजस्थान का यह कदम धर्मांतरण को नियंत्रित करने और जबरन या धोखाधड़ी से किए गए धर्मांतरण को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जबकि यह कानून पहले से ही कई राज्यों में लागू किया गया है, राजस्थान का दृष्टिकोण मौजूदा ढांचे को मजबूत करने का है, ताकि धर्मांतरण स्वैच्छिक और पारदर्शी हो।

यह बिल आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा, और यदि यह पारित होता है, तो कड़े प्रावधान लागू होंगे, जो राज्य की प्रतिबद्धता को व्यक्त करते हैं कि वह व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करेगा और जबरन धर्मांतरण से होने वाले शोषण को रोकेगा।

Share

क्लिक करके इन्हें भी पढ़ें

Leave a Comment