देशभर में लाखों की ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 14 ठग गिरफ्तार

रविश अग्रवाल, न्यूज़ राईटर, रायपुर,दिनाँक 10फरवरी2024

 

रायपुर पुलिस ने देशभर में लाखों की ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इंश्योरेंस पॉलिसी वेरीफिकेशन और ज्यादा क्लेम दिलाने के नाम से ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 14 आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों ने नोएडा में कॉल सेंटर बना रखा था, जहां से ये ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। कॉल सेंटर में कार्यरत 41 लोगों को नोटिस भी भेजा गया है। उनकी इस गिरोह में भूमिका की जाँच की जायेगी। आरोपियों के कब्जे से कई की-पेड मोबाईल फोन, वायरलेस फोन, लैपटॉप, विभिन्न बीमा कंपनियों से संबंधित 1000 से अधिक पन्नों का दस्तावेज तथा 50 से अधिक फर्जी सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। इन आरोपियों को ट्रांजिट रिमाण्ड पर रायपुर लाया गया है। मामला टिकरापारा थाना का है।

 

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प्राप्त जानकारी के अनुसार संजय नगर निवासी प्रार्थिया ने थाना टिकरापारा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह बिजली विभाग से डिप्टी जनरल मैनेजर के पद से सेवानिवृत्त हुई है। राम किशन वर्मा तथा पुनीत जोशी नामक व्यक्तियों ने वर्ष 2016 से लगातार प्रार्थिया के मोबाईल फोन में अलग-अलग मोबाईल नंबरों से फोन कर ठगी की घटना को अंजाम दिये है। जिसमें प्रार्थिया को उसके पुराना बीमा पॉलिसी के आधार पर नई बीमा पॉलिसी दिलाने एवं सेवानिवृत्त के समय सभी पॉलिसी का पैसा एक साथ प्रार्थिया को मिलने से उसे अच्छा फायदा होने का झांसा दिया गया। तत्पश्चात् राम किशन वर्मा तथा पुनीत जोशी (काल्पनिक नाम) के नाम से दो व्यक्तियों द्वारा प्रार्थिया की पुरानी बीमा पॉलिसी को आधार बनाकर फर्जी कागजात तैयार किया गया तथा प्रार्थिया को मोबाईल फोन के माध्यम से फोन करके अपने झांसे में लेकर 12 जनवरी 2017 से अलग-अलग तिथियों में व विभिन्न किश्तों में प्रार्थिया से करीबन 70 लाख रूपये प्रार्थिया को पैसे जमा करने हेतु कुल 5 बैंक खाता उपलब्ध कराकर उससे उक्त राशि जमा कराया गया। समय बीतने पश्चात् प्रार्थिया द्वारा बीमा पॉलिसी का भुगतान मांगे जाने पर राम किशन वर्मा तथा पुनीत जोशी ने अपना मोबाईल नंबर बंद कर दिया, तब प्रार्थिया को अहसास हुआ कि वह बीमा पॉलिसी के नाम पर ठगी का शिकार हो गई है। प्रार्थिया द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 75/24 धारा 420, 467, 468, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

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