लखनऊ सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी को उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में नियमित जमानत दे दी है। अब्बास अंसारी गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे हैं और मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इस जमानत में अब्बास अंसारी यूपी से बाहर तो जा सकते हैं, लेकिन उन्हें इससे पहले ट्रायल कोर्ट को जानकारी देनी होगी। इस जानकारी में उन्हें अपना मोबाइल नंबर और…
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हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: अब्बास अंसारी सहित 5 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट की FIR रद्द
प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी, नवनीत सचान, शाहबाज आलम व फिरोज खान के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में चित्रकूट के कर्वी कोतवाली में दर्ज एफआईआर रद्द कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह की खंडपीठ ने नवनीत सचान, शाहबाज आलम व फिरोज खान की गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता डीएस मिश्र, अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय, अभिषेक मिश्र, चंद्रकेश मिश्र और अपर महाधिवक्ता व एजीए को सुनने के बाद याचिका स्वीकार करते हुए दिया है।…
Read Moreमऊ विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में दो साल की सजा, जाएगी विधायकी
मऊ उत्तर प्रदेश के मऊ में साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण के मामले में सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दो वर्ष की सजा और तीन हजार का जुर्माना लगाया है. यह सजा मऊ जनपद की एमपी-एमएलए कोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केपी सिंह ने सुनाई.मऊ विधायक अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता रद्द, हेट स्पीच केस में कोर्ट ने दो साल की सुनाई है सजा . इसी मामले में सह आरोपी मंसूर अंसारी को छह महीने की सजा…
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