जालौर। जालौर जिले में मकर संक्रांति के पर्व पर पतंगबाजी के लिए धातुओं के मिश्रण से निर्मित पतंगबाजी में प्रयुक्त लिए जाने वाले मांझा (चाइनीज मांझा) के उपयोग और बिक्री को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा पतंगबाजी का समय भी प्रशासन की ओर से तय किया गया है। अब मकर संक्रांति के दिन सिर्फ नौ घंटे ही पतंगबाजी कर सकेंगे। जालौर जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर डॉ. प्रदीप के गावंडे ने जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत धातु निर्मित मांझे के उपयोग…
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