गुजरात हाई कोर्ट ने 26 हफ्ते के भ्रूण के मामले में नाबालिग को गर्भपात की अनुमति नहीं दी

अहमदाबाद  गुजरात हाई कोर्ट ने वडोदरा की एक रेप पीड़िता द्वारा अपने 26 हफ्ते के भ्रूण का गर्भपात कराने के लिए दिए गए आवेदन को मंजूर करने से इनकार कर दिया. मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करते हुए, हाई कोर्ट ने नाबालिग को गर्भपात की अनुमति नहीं दी। वडोदरा की एक नाबालिग ने गुजरात हाई कोर्ट में गर्भपात के लिए आवेदन किया था, क्योंकि वह इस प्रेग्नेंसी को जारी नहीं रखना चाहती थी, जबकि भ्रूण 26 हफ्ते का है. इस आवेदन की सुनवाई के दौरान, हाई कोर्ट ने वडोदरा…

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