जयपुर। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम कुमार दक ने कहा कि जिन सहकारी समितियों में अनियमितता सबंधी प्रकरण सामने आए हैं और उनकी जांच सहकारी कानून के तहत धारा 55 या 57 के तहत करवायी जा रही है तो जांच को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाए। इसमें किसी प्रकार की ढिलाई को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। दक ने सोमवार को अपेक्स बैंक सभागार में मुख्यमंत्री कार्यालय एवं सहकारिता मंत्री कार्यालय से प्राप्त विभिन्न शिकायतों के प्रकरणों में विभाग स्तर से की गई कार्यवाही प्रगति की समीक्षा…
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