प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव की कंपनी पंतजलि आयुर्वेद को तगड़ा झटका दिया है। कंपनी की ओर से हाईकोर्ट में 273.5 करोड़ रुपये के जीएसटी नोटिस खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने पंतजलि को उस दलील को मानने से इनकार कर दिया, जिसमें कंपनी ने कहा कि क्रिमिनल ट्रायल होने के बाद ही ऐसी पेनाल्टी लगनी चाहिए। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि टैक्स अथॉरिटीज की ओर से जीएसटी ऐक्ट के सेक्शन 122 के तहत पेनाल्टी लगाई जा सकती…
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