जयपुर अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 को लेकर वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और आवश्यक सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा दी जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60(सी) के तहत यह प्रावधान अधिसूचित किया है। इस सुविधा के तहत 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और मानक दिव्यांगता वाले मतदाता फॉर्म 12D भरकर, मतदान की अधिसूचना जारी होने के पांच दिनों के भीतर, अपने बीएलओ (BLO) के माध्यम से आवेदन कर…
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