बीकानेर. राजमाता सुशीला कुमारी की संपत्ति को खुर्दबुर्द होने से रोकने के लिये न्यायालय ने त्रिलोचन शर्मा को मौका कमिश्नर नियुक्त कर दिनांक 3 दिसंबर को न्यायालय में रिपोर्ट पेश करने का आदेश जारी किया था। लेकिन न्यायालय आदेश के बावजूद मौका कमिश्नर को शिव विलास, लालगढ़ पैलेस में प्रवेश नहीं करने दिया गया। 3 दिसंबर को कोर्ट में तारीख पेशी के दिन मौका कमिश्नर त्रिलोचन शर्मा ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर न्यायालय को अवगत करवाया कि वे कोर्ट के आदेश की अनुपालना में उभय पक्षों के अधिवक्ताओं को सूचित…
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