रायपुर। साम्राज्य रेसीडेन्सी खमतराई के रहवासियों की शिकायत पर छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने आधारशिला डेव्हलपर्स के खिलाफ आदेश पारित किया है. इसमें 45 दिनों के भीतर सौर ऊर्जा संयंत्र सोसायटी को हस्तांतरित कर विद्युत ऑडिट कराते हुए जरूरत के हिसाब से ट्रांसफार्मर की क्षमता को अपग्रेड करने कहा है. इसके अलावा सोसायटी के पक्ष में अन्य आदेश भी दिए हैं. साम्राज्य रेसीडेन्सी रेसीडेन्सियल को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी की आधारशिला डेव्हलपर्स के खिलाफ रेरा में शिकायत दर्ज कराई थी. इसमें प्रोजेक्ट के ब्रोशर का जिक्र करते हुए बताया गया कि उन्हें…
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