नई दिल्ली SC ने सैनिटरी पैड को लेकर बड़ा निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि सभी राज्यों के स्कूलों में छात्राओं के लिए सैनिटरी पैड जरुर होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के तहत अब 'मासिक धर्म स्वच्छता' का अधिकार भी शामिल है। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि वे 3 महीने के भीतर स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय और सैनिटरी पैड की उपलब्धता सुनिश्चित करें। कोर्ट ने…
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