रवीश अग्रवाल, न्यूज राइटर, रायपुर, 06 नवंबर, 2023
रायपुर। पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रतन लाल डांगी एवं उमनि/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा बिना नम्बर वाहनों एवं ब्लैक फिल्म पर चेकिंग कर लगातार कार्यवाही करने के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर सचिन्द्र चौबे के मार्गदर्शन में लगातार कार्यवाही की जा रही है।
राजधानी के तेलीबांधा क्षेत्र में यातायात थाना तेलीबांधा के प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह के द्वारा दिनांक 04.11.2023 को VIP मोड पर वाहन चेकिंग के दौरान कैप्चर कार क्रमांक सी जी 04 एम 4200 का चालक डार्क ब्लैक फिल्म लगी, पुलिस सायरन हुटर, सामने नम्बर प्लेट पर IDGAF तथा पीछे नम्बर प्लेट पर NOT 4 HOES लिखी कार को चलाते पाया गया। जिस पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 100/177, 39/192, 190 (2), का उल्लंघन करते चलाते पाये जाने पर तथा रजिस्ट्रेशन बुक में मैटलिक सिल्वर कलर होना लेख है। किन्तु रजिस्ट्रेशन का उल्लंघन करते हुये वाहन का कलर हरा करा दिया गया तथा पुलिस सायरन हुटर एवं वाहन में निर्धारित नम्बर न होने से मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 182 A (4), 190 (2), 39/192 का उल्लंघन वाहन स्वामी के द्वारा करना पाया जाने से निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह थाना प्रभारी यातायात तेलीबांधा के द्वारा अपनी टीम के साथ कार्यवाही की गई।
प्रकरण को माननीय दिग्विजय सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर की अदालत आज दिनांक 06.11.2023 को पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा चालक अयान रजा पिता कमाल अहमद 23 वर्ष अमन नगर मोवा पर 15,500 रूपये एवं वाहन स्वामी पर 20,000 रूपये कुल 35,500 रूपये का जुर्माना किया गया है। पुलिस के द्वारा जुर्माना किये जाने के उपरांत कार पर निर्धारित नम्बर प्लेट चालक से लगवाया गया तथा ब्लैक फिल्म ग्लास से निकलवाई गई।
इसी प्रकार दिनांक 04.11.2023 को एक्टीवा क्रमांक सी जी 04 एन ई 3313 का चालक विजय दीवान उम्र 23 वर्ष निवासी कचना रायपुर के द्वारा बिना ड्रायविंग लायसेंस के खतरनाक ढंग से वाहन चलाते महासमुंद बेरियर में निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह थाना प्रभारी यातायात थाना तेलीबांधा द्वारा अपनी टीम के साथ चेकिंग में पकडा गया। इनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 3/181, 184 के तहत एवं वाहन स्वामी अमनदीप छाबडा पिता अमरजीत छाबडा निवासी शंकर नगर रायपुर के द्वारा बिना लायसेंसधारी व्यक्ति को वाहन चलाने हेतु दिये जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 5/180 के तहत् कार्यवाही करते हुये माननीय दिग्विजय सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अदालत में प्रकरण पेश किया गया।चालक विजय दीवान पर 7000 रू का जुर्माना एवं वाहन स्वामी अमनदीप छाबडा पर 5000 रूपये का जुर्माना कुल 12000 रूपये जुर्माना लगाया गया।