30 दिसंबर डेडलाइन: सड़क से हटेंगे सभी अतिक्रमण, पैदल यात्रियों को मिलेगा साफ फुटपाथ

जयपुर
राज्य सरकार सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सड़क सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुसार नगरीय विकास विभाग ने सभी नगरीय निकायों को प्रगतिरत एवं आवश्यकतानुसार नवीन कार्यों को विशेष अभियान चलाकर 30 दिसम्बर, 2025 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा और नागरिक सुविधा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और प्रत्येक नगरीय क्षेत्र में सड़क नवीनीकरण, फुटपाथ व डिवाइडर मरम्मत एवं रखरखाव, स्वच्छता और यातायात संकेतक कार्य त्वरित गति से पूर्ण किए जाएं। फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, अण्डरपास आदि के प्रारम्भ स्थलों पर लगाए जाएंगे रेट्रोरिफ्लेक्टिव बोर्ड मुख्यमंत्री शर्मा के निर्देशानुसार सभी नगरीय निकायों में विशेष अभियान चलाकर अनाधिकृत रोड़ कट तत्काल बन्द किए जाएंगे एवं सडकों के जंक्शन के आस-पास अनावश्यक झाड़ियों को हटाया जाएगा। 
इसी तरह सड़कों के जंक्शन पर आवश्यकतानुसार स्लिप लेन निर्माण, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, अण्डरपास आदि के प्रारम्भ स्थलों एवं घुमाव पर वाहन खड़े नही करने सहित अन्य गतिविधियों के लिए रेट्रोरिफ्लेक्टिव बोर्ड लगाए जाएंगे। जेब्रा क्रॉसिंग, थर्मोप्लास्ट पेन्ट एवं सडक डिवाइडर के रंग-रोगन के कार्य नियमित रूप से किये जाएंगे। साथ ही, नगरीय क्षेत्र की सड़कों के नवीनीकरण के समस्त कार्य 31 मार्च, 2026 तक आवश्यक रूप से पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, नगरीय निकाय द्वारा निर्माण स्थल पर जिम्मेदार अधिकारियों एवं संवेदको की सूचना, कार्य की लागत राशि एव समयावधि की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी, ताकि आमजन द्वारा किसी भी असुविधा की स्थिति में संबंधित अधिकारी से सम्पर्क किया जा सके।
क्षतिग्रस्त फेरोकवर एवं मैनहोल कवर का होगा दुरूस्तीकरण, लगाए जाएंगे सांकेतिक रिफ्लेक्टिव बोर्ड
इसी तरह आमजन की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाकर डिवाइडर एवं फुटपाथ रिपेयर के कार्य किए जाएंगे। इस दौरान निकाय क्षेत्रों में खुले नाले-नालियों को सुरक्षित रूप से ढकने, क्षतिग्रस्त फेरोकवर एवं सीवर लाइन के मैनहोल कवर का दुरूस्तीकरण भी व्यापक स्तर पर किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना की आशंका नहीं रहे। इसी तरह, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर डिवाइडर पर मजबूत रेलिंग की पुख्ता व्यवस्था भी की जाएगी। नगरीय निकाय द्वारा विशेष तौर पर नियमित रूप से अलग-अलग क्षेत्रों का चिन्हीकरण कर फुटपाथों व सड़कों से अतिक्रमण हटवाए जाएंगे एवं व्यावसायिक वाहनों हेतु पार्किंग की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही, सडकों के किनारे एवं डिवाइडर पर लगी हैज, पेड पौधों की नियमित कटाई, छंटाई एवं रखरखाव तथा सार्वजनिक स्थानों, फुटपाथ एवं सड़कों पर बिजली के खुले तारों को तत्काल व्यवस्थित किया जाएगा।
सीबीयूडी ऐप पर खुदाई कार्यों की अनिवार्यता, उल्लघंन पर होगी कार्रवाई
नगरीय विकास विभाग ने सभी नगर निकायों को सडकों पर खुदाई कार्यों से पूर्व प्रस्तावित कार्य का ब्यौरा सीबीयूडी ऐप पर आवश्यक रूप से अंकित करने एवं ऐप पर अंकन किए बिना संपादित कार्य पर पैनल्टी लगाने के प्रावधान के सख्त निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि सीबीयूडी ऐप पर बिना इन्द्राज किए खुदाई कार्य करने के संबंध में राज्य सरकार के द्वारा कठोर दण्डात्मक कार्रवाइ अमल में लाई जाएगी। इसके साथ ही, कार्यां में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संबधित इंजीनियर इन्चार्ज एवं संवेदक के उत्तरदायित्व का भी निर्धारण होगा।

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