देवाशीष शर्मा, न्यूज राइटर, नई दिल्ली, 23 मई, 2023
प्रदेश में पंजीकृत राशनकार्डधारी सभी सदस्यों का आधार नंबर प्रस्तुत करने की समय-सीमा 30 जून तक निर्धारित किया गया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा इस संबंध में प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र जारी कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए है।
पत्र में कहा गया है कि भारत सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन सामग्री प्राप्त करने हेतु हितग्राहियों को आधार नंबर प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा 30 जून 2023 तय की गई है। अतः जिले में प्रचलित पंजीकृत सभी सदस्यों का आधार नंबर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त कर समय-सीमा में आधार सीडिंग की कार्यवाही पूर्ण की जाए।
कट सकते हैं नाम
भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य के लिए 30 जून तक आधार संख्या की सीडिंग अनिवार्य कर दिया गया है। सभी राशन कार्डधारी अपने कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य की आधार सीडिंग 30 जून तक अनिवार्य रूप से करा लें। इसके लिए प्रत्येक सदस्य किसी भी पीडीएस विक्रेता के दुकान पर संधारित ई-पॉश यंत्र के माध्यम से निशुल्क आधार से सीडिंग करा सकते हैं यदि किसी राशन कार्ड में अंकित किसी सदस्य की आधार सीडिंग 30 जून तक नहीं होती है तो ऐसे सभी सदस्यों के नाम राशन कार्ड से 1 जुलाई को तत्काल प्रभाव से हटाए जा सकते हैं और ऐसे सदस्यों के विरुद्ध खाद्यान्न का लाभ परिवार को नहीं मिलेगा। ऐसे में इस परेशानी से बचने के लिए 30 जून तक हर सदस्य आधार सीडिंग अनिवार्य रूप से कर लें।