कांग्रेस अध्यक्ष पटवारी को दो मामलों में हाईकोर्ट से आंशिक राहत, बेटी से मिलने जा पाएंगे विदेश

जबलपुर 
 मप्र हाईकोर्ट ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को दो मामले में आंशिक राहत दी है. हाईकोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए पासपोर्ट रिन्यू कराने और विदेश जाने की अनुमति प्रदान की है. जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने कहा कि विशेष परिस्थिति में उन्हें यह राहत दी जा रही है.
इस शर्त पर जीतू पटवारी को मिली आंशिक राहत

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जीतू पटवारी के मामले में कहा है कि पासपोर्ट और वीजा की प्रक्रिया पूरी करने के बाद जीतू पटवारी यह अंडरटेकिंग देंगे कि अदालत द्वारा दी गई अनुमति व स्वतंत्रता का वे दुरुपयोग नहीं करेंगे. एकलपीठ ने यह अनुमति दो महीने यानी 30 अगस्त तक के लिए दी है. पटवारी ने उनके खिलाफ दर्ज दो एफआईआर निरस्त करने के लिए आवेदन पेश किया था.

ये भी पढ़ें :  सीहोर जिले में बुधनी विधानसभा उपचुनाव के बाद नगरीय निकाय एवं पंचायतों के उप निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित

दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर होने का मामला

दरअसल, जीतू पटवारी झाबुआ में पूर्व विधायक विक्रांत भूरिया के साथ दुष्कर्म पीड़िता एक आदिवासी युवती के घर पहुंच थे. इस दौरान दुष्कर्म पीड़िता की पहचान सोशल मीडिया पर उजागर हो गई थी. इसकी के चलने जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज की गई थी. इसी तरह एक अन्य एफआईआर पूर्व मंत्री इमरती देवी पर अशोभनीय टिप्पणी के कारण दर्ज हुई थी.

ये भी पढ़ें :  समय पर मिलिंग करने वाले मिलर्स को करेंगे प्रोत्साहित, लेकिन गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं

दरअसल, मई 2024 में जीतू पटवारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए इमरती देवी के नाम के साथ उनपर विवादित टिप्पणी की थी. उनके इस बयान पर इमरती देवी की शिकायत पर 3 मई 2024 को ग्वालियर के डबरा थाने में आईपीसी और एसटीएससी एक्ट के प्रविधानों के अंतर्गत एफआईआर दर्ज हुई थी.

जीतू पटवारी ने बेटी के कॉन्वोकेशन का दिया हवाला

मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी की ओर से इन मामलों में अंतरिम आवेदन पेश कर कहा गया कि उनकी बेटी यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) में पढ़ती है. उनकी बेटी के कॉलेज में कॉन्वोकेशन होना है, जिसमें पिता का भी रहना अनिवार्य है. इसलिए उन्हें पासपोर्ट रिन्यू कराने और विदेश जाने की अनुमति प्रदान की जाए. न्यायालय ने इस विशेष परिस्थिति के मद्देनजर उन्हें आशिंक राहत प्रदान करते हुए आदेश जारी कर दिया है.

ये भी पढ़ें :  भोपाल शहर से निकाले गये पुराने मीटरों में विद्युत चोरी के 2 हजार से अधिक प्रकरण

हालांकि, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने साफ कहा है कि जीतू पटवारी यह अंडरटेकिंग देंगे कि अदालत द्वारा दी गई अनुमति व स्वतंत्रता का वे दुरुपयोग नहीं करेंगे.

Share

क्लिक करके इन्हें भी पढ़ें

Leave a Comment