वाइपर काम न करने पर भी चालान, छोटी-मोटी यातायात उल्लंघनों पर 1500 रुपये तक जुर्माना

नई दिल्ली

दिल्ली की ट्रैफ़िक पुलिस अब केवल तेज़ रफ़्तार से गाड़ी चलाने वालों पर ही कार्रवाई नहीं कर रही है, बल्कि "छोटी" लगने वाली गलतियों पर भी तगड़ा चालान काट रही है. आपकी कार में तेज़ आवाज़ में बजता स्टीरियो, कार के अंदर सिगरेट पीना, वाइपर के बिना गाड़ी चलाना, या गाड़ी को चलता-फिरता विज्ञापन बोर्ड बनाना. अगर इनमें से कोई भी गलती हुई तो आप मुश्किल में फंस जाएंगे. ये ऐसी गलतियां हैं जिन्हें लोग चाहते ना चाहते हुए कर देते हैं. इनमें से ज़्यादातर गलतियों पर ₹500 से ₹1,500 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. 

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इन गलतियों पर काटता था चालान 
लोग आमतौर पर ट्रैफ़िक नियमों के उल्लंघन को ओवर-स्पीडिंग, रेड लाइट जंप करने, शराब पीकर गाड़ी चलाने या सीट बेल्ट न पहनने जैसे बड़े अपराधों से जोड़ते हैं, लेकिन दिल्ली ट्रैफ़िक पुलिस के डेटा से पता चलता है कि "मामूली" समझे जाने वाले उल्लंघनों के लिए भी नियमित रूप से चालान जारी किए जाते हैं. वाहन के अंदर धूम्रपान करना न केवल सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने और दूसरों को सेकंड-हैंड धुएं के संपर्क में लाने जैसा है, बल्कि यह आग लगने का कारण भी बन सकता है. पहले अपराध के लिए ₹500 और बार-बार उल्लंघन के लिए ₹1,500 का जुर्माना लगता है.

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इन गलतियों पर भी जुर्माना है तय
गाड़ी में ज़ोर से संगीत बजाना जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है, वह भी उतना ही बड़ा अपराध है, जितना कि धूम्रपान करना. इससे अन्य वाहनों के हॉर्न की आवाज़ दब सकती है, जिससे दुर्घटनाएं हो सकती हैं. डेटा के अनुसार, 2024 में इस अपराध के लिए 149 चालान किए गए थे, जो 2025 में बढ़कर 202 हो गए. इसी तरह, सरकारी अनुमति के बिना वाहनों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए 2024 में 5,698 के मुक़ाबले 2025 में 28,495 टिकट जारी किए गए हैं. इन उल्लंघनों पर भी जुर्माना वही है जो धूम्रपान के लिए है.

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इन हल्के माने जाने वाले उल्लंघनों के अलावा, निजी वाहनों में सामान ले जाना भी एक अपराध है (2025 में 4,362 चालान). रियर-व्यू मिरर का अनुचित उपयोग (2025 में 150 से अधिक चालान) भी नियम तोड़ना है. बाज़ारों में अक्सर 'जुगाड़' या improvised वाहनों को सामान ले जाते हुए देखा जाता है जो सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करते. ऐसे वाहनों को चलाने के लिए 2024 में 135 के मुक़ाबले 2025 में 788 लोगों पर जुर्माना लगाया गया. 

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