विद्युत समाधान योजना की अवधि 15 मई तक बढ़ाई गई : ऊर्जा मंत्री तोमर

भोपाल 

मध्यप्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 के द्वितीय व अंतिम चरण को 15 मई तक बढ़ा दिया गया है। पूर्व में यह योजना 31 मार्च तक लागू थी। ऊर्जा मंत्री  प्रद्युम्न सिंह तोमर ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि पिछले वर्ष 3 नवम्बर को समाधान योजना 2025-26 की शुरुआत हुई थी। मध्यप्रदेश सरकार की विद्युत समाधान योजना में 31 मार्च तक 27 लाख 47 हजार बिजली उपभोक्ताओं ने सरचार्ज में छूट का लाभ लिया है। कुल 1336 करोड़ 46 लाख रूपए जमा किए गए हैं, जबकि 450 करोड़ 31 लाख रूपये का सरचार्ज माफ किया गया है।  तोमर ने बिजली उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि यह सरचार्ज में छूट का अंतिम अवसर है, इसका लाभ जरूर लें।

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बकायादार उपभोक्ताओं के लिए योजना बनी वरदान

यह योजना उन बकायादार उपभोक्ताओं के लिए वरदान बनी है जो सरचार्ज के कारण मूलधन राशि जमा नहीं कर पा रहे थे। अब उन्हें समाधान योजना में सरचार्ज में 50 से लेकर 90 प्रतिशत तक छूट के साथ एकमुश्त अथवा किस्तों में भुगतान करने का विकल्प मिल रहा है। समाधान योजना में तीन माह से अधिक के बकायादार उपभोक्ताओं को एकमुश्त राशि जमा करने पर 90 प्रतिशत तक सरचार्ज में छूट का लाभ दिया जा रहा है। ऐसे उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि यदि वे तीन माह से अधिक के बकाएदार हैं और योजना में अभी तक शामिल नहीं हो पाए वे अब 15 मई तक योजना में शामिल होकर अपना बकाया बिल एकमुश्त जमा करके 90 फीसदी तक सरचार्ज माफी का लाभ उठा सकते हैं।

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पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 10 लाख 17 हजार उपभोक्ताओं ने समाधान योजना का लाभ लिया है। कंपनी के खाते में 300 करोड़ 86 लाख रूपए जमा हुए हैं, जबकि 90 करोड़ 57 लाख रूपए का सरचार्ज माफ किया गया है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 8 लाख 37 हजार बकायादार उपभोक्ताओं ने अपना पंजीयन कराकर लाभ लिया है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के खाते में 767 करोड़ 28 लाख से अधिक की मूल राशि जमा हुई है, जबकि 321 करोड़ 20 लाख रूपए का सरचार्ज माफ किया गया है।

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पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 8 लाख 92 हजार उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ लिया है। कंपनी के खाते में 268 करोड़ 32 लाख रूपए जमा हुए हैं, जबकि 38 करोड़ 54 लाख रूपए का सरचार्ज माफ किया गया है।

 

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