विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा से पास हुआ एप्रोप्रिएशन (नंबर-3) बिल, ध्वनिमत से मिली मंजूरी

 नई दिल्ली
विपक्षी सांसदों के लगातार हंगामे और नारेबाजी के बीच लोकसभा ने "द एप्रोप्रिएशन (नंबर-3) बिल को ध्वनिमत से पास कर दिया. विपक्षी सांसद सदन में लगातार विरोध और नारेबाजी करते रहे, लेकिन हंगामा नहीं थमने पर पीठ ने विधेयक को वोटिंग के लिए आगे बढ़ाया। 

कार्यवाही के दौरान स्पीकर की तरफ से विपक्षी सांसदों से अपनी सीटों पर लौटने और खर्च से जुड़े प्रावधानों पर निर्धारित चर्चा में हिस्सा लेने की अपील की गई. हालांकि, विपक्षी सदस्यों का विरोध जारी रहा. इसके बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। 

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"The Appropriation (No. 3) Bill, 2026" के जरिए सरकार को भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) से स्वीकृत वित्तीय आवंटन निकालने और विभिन्न सरकारी खर्चों को पूरा करने का कानूनी अधिकार मिलता है. संविधान के अनुच्छेद 114 के तहत संसद की मंजूरी के बिना संचित निधि से धनराशि नहीं निकाली जा सकती। 

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विधेयक के पारित होने के बाद भी जारी रहा विपक्ष का हंगामा
इस विधेयक के पारित होने से पहले सदन में लगातार विपक्षी हंगामा जारी रहा. सरकार की ओर से वित्तीय प्रावधानों पर चर्चा कराए जाने की कोशिश की गई, लेकिन विपक्षी सांसदों के विरोध के कारण सदन में सामान्य तरीके से चर्चा नहीं हो सकी। 

हंगामे के बीच लोकसभा को स्थगित करना पड़ा
विधेयक पारित होने के बाद भी सदन में हंगामा जारी रहा. इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई. अब वित्तीय कामकाज से जुड़े अगले चरण में Finance Bill पर चर्चा और कार्यवाही होनी है। 

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Appropriation Bill संसद की वित्तीय प्रक्रिया का अहम हिस्सा है. इसके जरिए पहले से स्वीकृत Demands for Grants के तहत होने वाले खर्च के साथ-साथ उन खर्चों के लिए भी कानूनी आधार मिलता है, जो संचित निधि पर 'charged' होते हैं। 

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