संगीता शर्मा, बलौदाबाजार
राज्य के निर्देश पर 18 दिसम्बर 2024 बुधवार को गुरु घासीदास जयंती पर एक दिवस के लिए “शुष्क दिवस” घोषित किया गया है। इस हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दीपक सोनी ने आदेश जारी किया है जिसके तहत जिले में संचालित समस्त देशी, विदेशी,कम्पोजिट मदिरा की फुटकर दुकानों, आदि जैसे एफ.एल.-1 (घघ), सी.एस.-2 (घघ), सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस.2 (ग-अहाता), सी. एस.2 (ग-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल.1 (ख-अहाता) एवं मद्यभण्डारण-भाण्डागार को 18 दिसम्बर 2024 (कुल 01 दिवस) को संपूर्ण दिवस के लिये सीलबंद किया जाये तथा मदिरा के विक्रय, विनिर्माण,संग्रहण, धारण एवं परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना सुनिश्चित करने कहा गया है।
Share