नाबालिग बालिका को अपने साथ ले जाकर मोहम्मद शेख़ असलम ने किया दुष्कर्म, जशपुर पुलिस ने धर दबोचा

 

आरोपी मो. शेख असलम के विरूद्ध थाना सिटी कोतवाली जशपुर में अप.क्र. 221/2024 धारा 137(2), 87, 64 (2) (m) बी.एन.एस. 4, 6 पॉस्को एक्ट का अपराध दर्ज।

 

डेस्क, न्यूज राइटर  

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना सिटी कोतवाली जशपुर क्षेत्र का एक 48 वर्षीय पिता ने दिनांक 07.09.2024 को थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाया कि इसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री उक्त दिनांक को घर से अपने मोबाईल रिपेयर कराने के लिये निकली थी, जो वापस घर में नहीं आई। प्रार्थिया की नाबालिग पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया है, इस रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध धारा 137(2) भा.न्या.सं. का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

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पुलिस अधीक्षक जशपुर द्वारा महिला संबंधी अपराध के फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये विशेष अभियान चलाया गया है एवं सायबर सेल को भी सम्मिलित किया गया है। विवेचना दौरान अपहृता के रायगढ़ में होने की जानकारी मिलने पर पुलिस टीम द्वारा उसे बरामद कर महिला अधिकारी से कथन लिया गया। पूछताछ में अपहृता ने बताई कि उक्त दिनांक को रायगढ़ टिकरापारा का मो. शेख असलम उसे झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ रायगढ़ ले गया एवं अपने घर में रखकर दुष्कर्म किया है। आरोपी को रायगढ़ में दबिश देकर उसे अभिरक्षा में लेकर वापस थाना लाया गया। पूछताछ में आरोपी ने उक्त घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। आरोपी मो. शेख असलम उम्र 31 साल निवासी वार्ड क्र. 09 रायगढ़ जिला रायगढ़ छ.ग. के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर उसे दिनांक 22.12.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

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प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी की गिरफ्तारी में निरीक्षक रविशकर तिवारी, प्र.आर. 377 आनंद श्रीवास्तव, आर. अमित एक्का, आर. 350 हेमंत कुजूर, म.आर. पूनम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

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