आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत: अब हर माह 7 से 10 तारीख के बीच मिलेगा वेतन

भोपाल 

मध्य प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य शासन ने आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।श्रम विभाग ने आउटसोर्स कर्मियों के वेतन की तिथि निर्धारित कर दी है। इसके तहत हर महीने की 7 से 10 तारीख के बीच सभी कर्मियों के वेतन का भुगतान करना होगा यह आदेश सभी शासकीय कार्यालयों, निगमों, मंडलों और प्राधिकरणों पर लागू होगा।

हर माह की 7 से 10 तारीख के बीच वेतन भुगतान अनिवार्य

ये भी पढ़ें :  आकाश एजुकेशनल ने एस्पायरिंग इंजीनियर्स के लिए पेश किया आकाश इनविक्ट– अल्टीमेट जेईई प्रिपरेशन प्रोग्राम

श्रम विभाग के अपर सचिव बसंत कुर्रे ने बताया है कि शासकीय कार्यालयों, निगमों मंडलों और प्राधिकरणों में अगर 1000 से कम आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं तो उन्हें भुगतान 7 तारीख तक किया जाना अनिवार्य है। इसी तरह 1000 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी होने पर उन्हें माह की 10 तारीख तक वेतन का भुगतान किया जाना अनिवार्य है। इसके लिये विभाग ने एक व्हाट्सअप नंबर भी जारी किया है, ताकी कोई भी परेशानी आने पर कर्मचारी अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं और फिर विभाग उसका समाधान करेगा।

ये भी पढ़ें :  Air India सर्वर ठप! IGI एयरपोर्ट पर भारी भीड़, यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें

    7 तारीख तक वेतन: 1000 से कम आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं तो उन्हें भुगतान 7 तारीख तक किया जाना अनिवार्य है।

    10 तारीख तक वेतन: 1000 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी होने पर उन्हें माह की 10 तारीख तक वेतन का भुगतान किया जाना अनिवार्य है।

व्हाट्सअप नंबर जारी, कर सकते है शिकायत

ये भी पढ़ें :  ओंकारेश्वर में दर्शन व्यवस्था में बदलाव, अब VIP दर्शन केवल प्रोटोकॉल के तहत

यदि किसी आउटसोर्स कर्मचारी को निर्धारित समय सीमा के भीतर वेतन प्राप्त नहीं होता है, तो उसके पास सीधे शिकायत दर्ज कराने का विकल्प उपलब्ध होगा।आउटसोर्स कर्मचारी शासन द्वारा संचालित WHATSAPP नंबर 07552555582 पर कर्मचारी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।विभाग उनकी शिकायत का संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई करेगा।

Share

क्लिक करके इन्हें भी पढ़ें

Leave a Comment