कैंसर रोधी दवाओं की खुदरा कीमत में कमी, सीमा शुल्क से छूट और जीएसटी दरों में कमी के कारण

नयी दिल्ली
केंद्र सरकार ने कैंसर रोधी दवाओं – ट्रैस्टुजुमाब, ओसिमर्टिनिब और डर्वालुमैब का अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) घटाने के निर्देश दिये हैं। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने मंगलवार को जारी एक कार्यालय ज्ञापन में कहा कि दवा निर्माताओं को तीन कैंसर रोधी दवाओं- ट्रैस्टुजुमाब, ओसिमर्टिनिब और डर्वालुमैब पर एमआरपी कम करने का निर्देश दिया गया है। सीमा शुल्क से छूट और जीएसटी दरों में कमी के कारण बाजार में इन दवाओं के एमआरपी में कमी होनी चाहिए और करों तथा शुल्कों में कमी का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाना चाहिए। इसलिए एनपीपीए ने कार्यालय ज्ञापन से इन दवाओं के सभी निर्माताओं को इन दवाओं के एमआरपी को कम करने का निर्देश दिया है।

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यह निर्देश में वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुरुप है, जिसमें इन तीन कैंसर रोधी दवाओं को सीमा शुल्क से छूट दी गई है। वित्त मंत्रालय ने इन तीन कैंसर रोधी दवाओं पर सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया है। इन तीन दवाओं पर जीएसटी दरों को 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है।

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