रायपुर। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के गठन से आज दिनांक तक ऐसे पंजीकृत श्रमिक जिनके पंजीयन की वैधता समाप्त हुए 01 वर्ष या उससे अधिक का समय हो चुका है तथा उनके द्वारा पंजीयन नवकरण हेतु आज दिनांक तक आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है,
बताया गया है कि ऐसे निर्माण श्रमिकों को 31 दिसंबर 2024 तक पंजीयन/नवकरण आवेदन कर सकते हैं तथा दिनांक 31 दिसंबर 2024 के पश्चात ऐसे अनवीनीकृत पंजीयन को अपंजीकृत माना जाएगा। इसके अधिक जानकारी हेतु मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केंद्र 0771-3505050 में संपर्क कर सकते है।
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