बेंगलुरु कर्नाटक सरकार ने शहर की अनियंत्रित ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने और पार्किंग प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से 'ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस एक्ट, 2024' की धारा 314 के तहत 'बेंगलुरु बृहत् क्षेत्र (पार्किंग) नियम, 2026' का ड्राफ्ट जारी किया है. शहरी विकास विभाग द्वारा प्रकाशित इस मसौदे पर आम जनता और प्रभावित पक्षों से 30 दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं। नए नियमों के लागू होने के बाद बेंगलुरु की मुख्य सड़कों और व्यस्त चौराहों पर मनमर्जी से गाड़ियां खड़ी करना संभव नहीं होगा. बृहत् बेंगलुरु…
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