भिलाई नगर. छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगर निगम भिलाई में कराए जाने वाले निर्माण कार्यों के लिए 15 बिंदुओं पर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उक्त आदेश सचिव आर. शंगीता ने जारी किया है। निर्देशों में कहा गया है कि मुख्य प्राक्कलन और स्वीकृति में पारदर्शिता कोई भी प्रस्ताव बनाने से पहले स्थल निरीक्षण करना अनिवार्य है। भूमि विवाद मुक्त होना चाहिए। प्राक्कलन में एसओआर का स्पष्ट उल्लेख और ड्राइंग- डिजाइन के साथ प्रस्तुत करना होगा। 50 हजार तक सहायक अभियंता, 50 लाख तक कार्यपालन अभियंता…
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निगम ने चलाया सुबह 6 बजे 18 दुकानों पर बुलडोजर, पांच एकड़ में से ढाई एकड़ हुआ कब्जा मुक्त
दुर्ग सुपेला पावरहाउस स्थित मस्जिद सैलानी बाबा दरबार (करबला मैदान) के किनारे वर्षों से निगम की लगभग पांच एकड़ जमीन पर धार्मिक उपयोग के नाम पर कुछ लोग अवैध कब्जा कर रखे थे । सोमवार की सुबह 6 बजे नगर निगम का बुलडोजर लेकर पहुंचा और 18 दुकानों को ढहा दिया गया जिससे पांच एकड़ में से ढाई एकड़ कब्जा मुक्त हो गया। एडिशनल कमिश्नर नगर निगम भिलाई अशोक द्विवेदी ने बताया कि निगम की लगभग पाँच एकड़ पर यहां अतिक्रमण था। निगम ने पूर्व में लगातार नोटिस देकर यहां…
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