उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की एडीजे रेप एवं पोक्सो स्पेशल कोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शष्यि स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। एडीजे (पोक्सो एक्ट) विनोद कुमार चौरसिया ने पुलिस को मामले में एफआईआर दर्ज कर विधिवत विवेचना करने के नर्दिेश दिए हैं।कोर्ट के आदेश के बाद झूंसी थाने में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, यह अर्जी शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(4) के तहत…
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