लखनऊ उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से शासन ने नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। नए निर्देशों के अनुसार अब भवन निर्माण के मानचित्र की स्वीकृति, विभिन्न प्रकार के लाइसेंस जारी करने व अन्य संबंधित प्रक्रियाओं से पहले अग्निशमन विभाग को अनिवार्य रूप से सूचना देनी होगी। विभाग द्वारा फायर सेफ्टी मानकों का परीक्षण कर अनापत्ति प्रमाण पत्र (फायर एनओसी) जारी किए जाने के बाद ही अन्य विभाग अपनी आगे की कार्रवाई पूरी कर…
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