अब सड़क किनारे ठेले और फूड वैन चलाने के लिए जरूरी होगा लाइसेंस

रायपुर छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय क्षेत्रों में अब बिना अनुमति कोई भी व्यापार नहीं किया जा सकेगा. राज्य सरकार ने इसके लिए छत्तीसगढ़ नगरपालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम 2025 की अधिसूचना जारी कर दी है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है. नए नियमों के तहत नगर निगम, नगरपालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में गुमटी, ठेले और वाहनों के माध्यम से व्यापार करने वालों को भी लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना नियमों का पालन न करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है. आवेदन प्राप्त होने…

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