एमपी में नए छुट्टियों के नियम: सिंगल फादर को 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव, घायल होने पर 2 साल की सैलरी सहित छुट्टी

भोपाल  प्रदेश सरकार ने 48 साल पुराने सिविल सेवा अवकाश नियम में संशोधन कर दिया है। अब सरोगेट या कमीशनिंग मां (सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुई संतान की मां) को मातृत्व और एकल (अकेले) पुरुष शासकीय सेवक को संतान पालन अवकाश मिलेगा। दत्तक संतान ग्रहण के लिए 15 दिन का पितृत्व अवकाश की पात्रता रहेगी। शिक्षकों को प्रतिवर्ष 10 अर्जित अवकाश मिलेंगे तो सेवानिवृत्ति के बाद अवकाश नकदीकरण में जो अर्जित अवकाश बच जाते हैं, उनका भी नकदीकरण किया जाएगा। यह प्रविधान एक जनवरी 2026 से लागू होंगे। नए…

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एमपी में नए छुट्टियों के नियम: सिंगल फादर को 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव, घायल होने पर 2 साल की सैलरी सहित छुट्टी

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