हुनर गोल्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश: 200 करोड़ जमा करने के बाद ही होगी सुनवाई

 नई दिल्ली देश के विभिन्न राज्यों में सोना और ज्वेलरी की कथित हेराफेरी के मामलों में घिरे हुनर गोल्ड कंपनी के संचालक ललित सोनी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सोनी ने देशभर में दर्ज सभी आपराधिक मामलों को एक ही राज्य में स्थानांतरित करने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका सुनने से ही साफ इनकार कर दिया. CJI की कड़ी टिप्पणी: पूरे देश को ठगा और अब राहत चाहते हैं? मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने सुनवाई के दौरान बेहद सख्त रुख…

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