न्यूज डेस्क, न्यूज राइटर, 09 अगस्त, 2024 पूरे प्रदेश में 15 अगस्त दिन (गुरुवार) को ’’स्वतंत्रता दिवस’’ के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है। देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का आबकारी नीति के अंतर्गत व्यवस्थापन नियम एवं अन्य बिंदुओं पर शासन निर्देश के बिंदु क्रमांक 16 (16.1) के अनुसार ’’स्वंतत्रता दिवस’’ दिनांक 15 अगस्त 2024 (गुरुवार) को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संचालित समस्त देशी मदिरा (सी.एस.-2 घघ), कंपोजिट मदिरा (सी.एस.-2 घघ कंपोजिट) एवं विदेशी मदिरा…
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