NEET OMR शीट मामले में CG हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, छेड़छाड़ के आरोपों का नहीं मिला ठोस सबूत

बिलासपुर. हाईकोर्ट ने कहा है कि नीट उम्मीदवार की OMR शीट से छेड़छाड़ के आरोप गंभीर हैं और ठोस सबूत के बिना, सिर्फ शक, अंदाजे या अपनी सोच के आधार पर इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि तय तरीका उपलब्ध नहीं था या बेकार था, तो कोई उम्मीदवार परीक्षा लेने वाली संस्था की शिकायत निवारण प्रक्रिया को नजरअंदाज करके सीधे अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट के रिट अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं कर…

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