लखनऊ प्रदेश में कमर्शियल यात्री वाहनों जैसे ओला, उबर, रेड बस और इन ड्राइव के माध्यम से चलने वाले वाहनों का पंजीकरण अब परिवहन विभाग के पोर्टल पर अनिवार्य कर दिया गया है। नए नियमों के अनुसार, 12 वर्ष तक के पुराने वाहनों का पंजीकरण किया जा सकेगा। इन वाहनों में पैनिक बटन और व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगे होंगे, जिससे उनकी नियमित निगरानी संभव होगी। पहले वाहन की आयु आठ वर्ष निर्धारित की गई थी, लेकिन वाहन स्वामियों के विरोध के बाद इसे 12 वर्ष किया गया है। यह…
Read More
