CG हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: सिर्फ मेरिट लिस्ट में नाम आने से नहीं मिलेगी पंचायत सचिव की नौकरी

बिलासपुर. हाईकोर्ट ने एक मामले में कहा है कि केवल मेरिट सूची में नाम शामिल होने से किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति पाने का कानूनी रूप से अधिकार हासिल नहीं होता. सूरजपुर जिले में ग्राम पंचायत सचिवों की भर्ती प्रक्रिया से जुड़े मामले में कोर्ट ने यह आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि जब सक्षम प्राधिकारी ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही निरस्त कर दिया है, तो मेरिट सूची में शामिल अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए दावा नहीं कर सकता. मामला सूरजपुर जिले के रामानुजनगर का है. यहां की निवासी देवेन्द्र कुमारी…

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