भिलाई निगम का बड़ा फैसला, दुकानों के किराए और नामांतरण शुल्क के नए नियम लागू

भिलाई नगर. छग शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने भिलाई नगर पालिक निगम में बनी दुकानों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के वार्षिक किराया और नामांतरण शुल्क के निर्धारण को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश मुख्यमंत्री पालिका बाजार योजना के तहत आय के स्रोत बढ़ाने और निकायों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से जारी किया है। भिलाई निगम द्वारा निर्मित दुकानों का वार्षिक किराया स्वीकृत प्रीमियम राशि का प्रतिशत के आधार पर तय होगा। नगर पंचायत 2.40 %, नगर पालिक परिषद 3.60%, नगर पालिक निगम 3 लाख से कम…

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