जयपुर परिवहन विभाग की चालानी कार्रवाई को न्यायालय में चुनौती देने वाले वाहन स्वामियों के लिए केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट का नया संशोधन बड़ी मुसीबत बन गया है। अब आरटीओ या पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ अदालत की शरण लेने से पहले वाहन चालक को चालान राशि का 50 फीसदी हिस्सा अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा। यदि यह राशि जमा नहीं की जाती है, तो न्यायालय आवेदक की याचिका या वाद को स्वीकार नहीं करेगा। सरकार के इस कड़े रुख के कारण 20 जनवरी 2026 को राजपत्र प्रकाशित होने…
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