2,000 Rupee Note : दो हजार रुपये का नोट होंगे चलन से बाहर, आपके पास है तो करना होगा यह काम

 

देवाशीष शर्मा, न्यूज राइटर, नई दिल्ली, 19 मई, 2023

आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने  बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी करना बंद करें।  हालांकि 2000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे।

जानकारी के मुताबिक, क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई ने यह फैसला लिया है। आरबीआई ने कहा है कि यह नोट 30 सितंबर तक कानूनी रूप से वैध रहेंगे।

2016 में आरबीआई ने किए थे जारी

आरबीआई ने नवंबर 2016 में आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 24(1) के तहत ये नोट निकाले थे। रिजर्व बैंक ने नोटबंदी के बाद इन नोटों को जारी किया था। यह फैसला इसलिए लिया गया था ताकि उस समय 500 और 1000 रुपये के जो नोट चलन से हटाए गए थे, उनका बाजार और अर्थव्यवस्था पर असर कम किया जा सके। जब दूसरे मूल्य के बैंक नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गए, तब दो हजार रुपये को चलन में लाने का उद्देश्य पूरा हो गया।

ये भी पढ़ें :  आरबीआई ने घटाई रेपो रेट, घर और कार लेने वालों को मिलेगा बड़ा फायदा

आरबीआई ने कहा कि 2000 रुपये के बैंक नोटों को लाने के उद्देश्य के एक बार पूरा हो जाने के बाद 2018-19 में 2000 रुपये के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी। उस समय तक अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गए थे। आरबीआई ने यह भी बताया है कि मार्च 2017 से पहले 2000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोटों में से लगभग 89 प्रतिशत जारी किए गए थे।

ये भी पढ़ें :  8th Pay Commission: 18 हजार से बढ़कर 72,000 रुपये होगी सैलरी, जानिए नया अपडेट

 

बैंकों में जाकर बदलवा सकते हैं

आरबीआई ने कहा है कि लोग 2 हजार रुपये के नोट अपने बैंक अकाउंट में जमा करा सकते हैं। या फिर वे बैंक में जाकर इन नोटों को बदलवा भी सकते हैं। इन्हें बिना किसी प्रतिबंध के सामान्य तरीके से ही बैंकों में जमा कराया जा सकता है।

23 मई से शुरू होगी बैंकों में नोट बदलने की प्रक्रिया

लोग दो हजार रुपये के नोट बैंक खातों में जमा करा सकेंगे या फिर उन्हें अन्य मूल्य के नोटों के साथ किसी भी बैंक शाखा में जाकर एक्सचेंज करा सकेंगे। लोगों को यह ध्यान रखना होगा कि एक बार में अधिकतम 20 हजार रुपये मूल्य के नोट बदलवाए जाए सकेंगे। यह प्रक्रिया 23 मई से शुरू होगी और 30 सितंबर 2023 को खत्म होगी।

ये भी पढ़ें :  स्विट्जरलैंड में नए साल के जश्न के बीच बड़ा धमाका, 40 की मौत, अफरा-तफरी

 

2000 के नोट के संबंध में आरबीआई की ओर से जारी किया गया सर्कुलर

30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर में रहेगा
एएनआई के सूत्रों ने बताया है कि 2000 रुपये का नोट 30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर रहेगा। आरबीआई को उम्मीद है कि बैंकों के साथ नोट बदलने के लिए लोगों के लिए 4 महीने का समय पर्याप्त है। चलन में चल रहे 2000 रुपये के अधिकांश नोट 30 सितंबर की निर्धारित समय सीमा के भीतर बैंकों में वापस आ जाएंगे। यह आरबीआई की नियमित कवायद है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है।

Share

क्लिक करके इन्हें भी पढ़ें

Leave a Comment