बिना किसी टोल से गुजरे ही लोगों के FasTag से कट गया टोल टैक्स, ऐसे मिलेगा रिफंड

नई दिल्ली

पिछले दिनों कुछ ऐसे मामले सामने आए थे जहां बिना किसी टोल से गुजरे ही लोगों के FasTag से टोल टैक्स कट गया था। वहीं 250 मामलों में भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड ने टॉल ऑपरेटरों पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। यह मामले FASTag वॉलेट से गलत कटौती या टोल की तय रकम से ज्यादा टैक्स वसूलने से जुड़े थे। बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार IHMCL को हर महीने औसतन लगभग 50 ऐसी शिकायतें मिलती हैं।अगर कभी आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके FasTag से गलत या जरूरत से ज्यादा रकम काट ली जाए, तो परेशान होने की जरूरत बिलकुल नहीं है। दरअसल आप कुछ आसान तरीकों का इस्तेमाल करके गलत या ज्यादा कटे पैसे का रिफंड पा सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसा नहीं भी हुआ है, तो भी इस तरह की जानकारी होना फायदेमंद रहता है। चलिए जानते हैं पैसे वापस पाने का आसान तरीका।

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गलत डिडक्शन क्यों होता है
FasTag से गलत पैसे कट जाने पर रिफंड कैसे पाना है, इस बारे में जानने से पहले यह जान लेना चाहिए कि FasTag से पैसों की गलत कटौती होती कैसे है? दरअसल इस बारे में जानकारों का कहना है कि ऐसा तब होता है जब किसी की गाड़ी का FasTag टोल प्लाजा पर ठीक से रीड नहीं हो पाता। इसके बाद टोल ऑपरेटर मैनुअल तरीके से गाड़ी की डिटेल्स सिस्टम में भरता है। इस डिटेल को भरने में हुई गलती से उन लोगों के टैग से पैसा कट जाता है जिनका नंबर सिस्टम में गलत भरा जा रहा होता है।

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कॉल के जरिए शिकायत
अगर आप FasTag से गलत डिडक्शन की शिकायत कॉल के जरिए करना चाहते हैं, तो आप 1033 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कॉल पर आपसे डिडक्शन के संबंध में मांगी गई सारी जानकारी उपलब्ध करानी होगी। इसके बाद आपकी शिकायक की जांच IHMCL करेगा और गलत डिडक्शन होने पर आपको रिफंड जारी किया जाएगा। इतना ही नहीं ऐसा होने पर टोल ऑपरेटर पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है।

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ईमेल के जरिए शिकायत
अगर आप FasTag से गलत डिडक्शन की शिकायत ईमेल के जरिए करना चाहते हैं, तो falsededuction@ihmcl.com पर सारी डिटेल्स के साथ ईमेल कर सकते हैं। इसमें आपको अपने FasTag ID, गाड़ी के नंबर, गलत डिडक्शन से जुड़ी सारी जानकारी भेजनी होगी। इसके बाद आपके रिफंड का प्रोसेस शुरू हो जाएगा।

बैंक या FasTag प्रोवाइडर को शिकायत
अगर आप FasTag में हुए गलत डिडक्शन की शिकायत बैंक या FasTag प्रोवाइडर से करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप ट्रांजेक्शन आईडी (Transaction ID), कटौती की तारीख और समय, गाड़ी नंबर जैसी डिटेल्स के साथ इनकी वेबसाइट या कस्टमर केयर अधिकारी से बात करके कर सकते हैं।

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