फॉलन आउट हुए अतिथि विद्वानों को शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध विकल्प प्रस्तुत करने की सुविधा

भोपाल 
उच्च शिक्षा विभाग में शासकीय महाविद्यालयों में नियमित पदस्थापना और स्थानांतरण से पदपूर्ति होने के फलस्वरूप फॉलन आउट होने वाले अतिथि विद्वानों को पोर्टल पर रिक्त पदों के विरूद्ध विकल्प प्रस्तुत करने की सुविधा उपलब्ध कराई है। आयुक्त उच्च शिक्षा ने उक्त आदेश जारी किए हैं।

ऐसे अतिथि विद्वान जो नियमित पदस्थापना/स्थानांतरण से पदपूर्ति होने के फलस्वरूप फॉलन आउट हुये है तथा संबंधित पदों पर कार्य करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम 2018 एवं समय-समय पर किये गये संशोधन पर उल्लेखित मापदण्डों के अनुरूप वांछित योग्यता धारक हैं, उनके लिए पोर्टल पर विकल्प प्रस्तुत करने की सुविधा उपलब्ध है।

ये भी पढ़ें :  एमएसएमई विकास नीति-2025 और स्टार्ट-अप पॉलिसी एवं कार्यान्वयन योजना-2025 के को मंजूरी

उच्च न्यायालय द्वारा दो प्रकरणों में पारित अंतरिम निर्णय के पालन में नियमित पदस्थापना/स्थानांतरण से पदपूर्ति होने के फलस्वरूप फॉलन आउट हुए ऐसे अतिथि विद्वान जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संबंधी विनियम 2018 एवं समय-समय पर किये गये संशोधन पर उल्लेखित मापदण्डों के अनुरूप वांछित योग्यता धारक नहीं है, उनके लिए भी पोर्टल पर विकल्प प्रस्तुत करने की सुविधा उपलब्ध है।

ये भी पढ़ें :  मेधावी विद्यार्थियों के प्रोत्साहन के लिए तत्पर है राज्य सरकार: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मैरिट में आने की स्थिति में महाविद्यालय का आवंटन एवं महाविद्यालय में आमंत्रण उपरोक्त न्यायालयीन प्रकरणों में पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

Share

क्लिक करके इन्हें भी पढ़ें

Leave a Comment