कोरिया
थाना पटना क्षेत्रांतर्गत एक गंभीर अपराध के संबंध में प्रार्थी अनुराग दुबे (गौ सेवक/समाज सेवक) द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 25.03.2026 को ग्राम खाड़ा निवासी ईश्वर कुमार, उसकी पत्नी चंदाबाई एवं उनके नाबालिग पुत्र द्वारा दो कृषि योग्य गौवंशीय पशुओं की हत्या कर उनके मांस का उपयोग किया जा रहा है।
उक्त सूचना पर थाना पटना में अपराध क्रमांक 87/2026 धारा 325, 3(5) भारतीय न्याय संहिता तथा छत्तीसगढ़ कृषि पशु संरक्षण अधिनियम की धारा 4, 5, 9, 10 एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान आरोपियों के कब्जे से गौवंशीय पशुओं का मांस एवं घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार (खुखरी) जप्त किया गया। मौके पर विधिवत पंचनामा तैयार किया गया तथा मृत पशुओं का पशु चिकित्सक द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया।
प्रकरण में आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
उक्त संपूर्ण कार्यवाही पुलिस अधीक्षक रवि कुर्रे के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेश के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी राजेश साहू के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी के नेतृत्व में संपादित की गई।
पुलिस अधीक्षक द्वारा आम नागरिकों से अपील की गई है कि इस प्रकार के अपराधों की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि दोषियों के विरुद्ध शीघ्र एवं प्रभावी वैधानिक कार्रवाई की जा सके।
पुलिस द्वारा प्रकरण में आगे की विवेचना जारी है।


