दिल्ली में SIR के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, 47.5 लाख नाम बाहर; 30 सितंबर तक कर सकेंगे दावा-आपत्ति

नई दिल्ली
 SIR के बाद दिल्ली में सोमवार को दिल्ली को मसौदा मतदाता सूची जारी कर दी गई है, जिसमें मौजूदा 1.45 करोड़ मतदाताओं में से 47.5 लाख मतदाताओं के नाम शामिल नहीं किए गए हैं। 70 विधानसभा सीटों की मसौदा मतदाता सूची के अनुसार, बुराड़ी में सबसे अधिक 1.67 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा 47.85 प्रतिशत नाम तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र में हटाए गए हैं। इसके बाद ओखला (45.33 प्रतिशत), कस्तूरबा नगर (44.03 प्रतिशत) और बदरपुर (42.67 प्रतिशत) हैं।

अगर आपका नाम मतदाता सूची के ड्राफ्ट रोल में शामिल नहीं है या वोटर लिस्ट में किसी तरह की गलती है, तो उसे ठीक कराने के लिए चुनाव आयोग ने दावा और आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की है। मतदाता 30 सितंबर तक अपना दावा या आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। जानते हैं SIR से जुड़े अहम सवालों के जवाब…

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नाम नहीं है तो भरें फॉर्म-6
अगर ड्राफ्ट मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है, तो फॉर्म-6 भरकर नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसमें नाम, रिश्तेदार की जानकारी, मोबाइल नंबर, ई-मेल, आधार, जन्मतिथि, जेंडर और पूरा एड्रेस जैसी जानकारी देनी होगी।

आयु प्रमाण के लिए जन्म प्रमाणपत्र, आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कक्षा 10/12 का प्रमाणपत्र या पासपोर्ट में से कोई दस्तावेज दिया जा सकता है। वहीं पते के प्रमाण के लिए यूटिलिटी बिल, आधार, बैंक/डाकघर की पासबुक, पासपोर्ट, जमीन का रिकॉर्ड या किराया/बिक्री दस्तावेज लगाए जा सकते हैं।

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गलत या अपात्र नाम पर फॉर्म-7
अगर वोटर लिस्ट में किसी मृत व्यक्ति, स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता, डुप्लीकेट या अपात्र व्यक्ति का नाम दर्ज है, तो उसके खिलाफ फॉर्म-7 के जरिए आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। इसके साथ संबंधित दावे के समर्थन में प्रमाण देना होगा।

नाम या विवरण में गलती है तो फॉर्म-8
मतदाता सूची में नाम, पता या अन्य विवरण में सुधार कराना है तो फॉर्म-8 का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल पता बदलने या अनुमत अन्य संशोधनों के लिए भी किया जा सकता है।

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ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प
दावा या आपत्ति Voters Service Portal/ECI पोर्टल के जरिए ऑनलाइन दाखिल की जा सकती है। ऑफलाइन आवेदन के लिए ERO/AERO, वोटर सेंटर या BLO से संपर्क किया जा सकता है।

मतदाताओं की मदद के लिए चुनाव आयोग की हेल्पलाइन 1950 भी उपलब्ध है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि अंतिम मतदाता सूची जारी होने का इंतजार न करें और 30 सितंबर तक अपना दावा या आपत्ति दर्ज करा दें।

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