मैहर में नवरात्रि मेले के दौरान भक्तों को मातारानी के दर्शन के लिए वीआईपी व्यवस्था नहीं मिलेगी

मैहर
मैहर में 3 अक्टूबर से शुरू होने वाले नवरात्रि मेले के दौरान भक्तों को मातारानी के दर्शन के लिए वीआईपी व्यवस्था नहीं मिल सकेगी। नवरात्र मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मां शारदा मंदिर के गर्भगृह के अंदर से वीआईपी दर्शन की व्यवस्था पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

ये भी पढ़ें :  तुर्किए के खिलाफ मोदी सरकार लगातार एक्शन ले रही, अब सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज का सिक्योरिटी क्लियरेंस किया रद

वीआईपी सुविधा की मांग न करें

मां शारदा देवी मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार एसडीएम और प्रशासक मां शारदा देवी मंदिर प्रबंध समिति ने इस संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी की है। इस दौरान प्रशासक ने बुद्धिजीवियों और गणमान्य नागरिकों से भी अनुरोध किया है कि वे मां शारदा देवी के दर्शन और व्यवस्था के लिए वीआईपी सुविधा की मांग न करें।

ये भी पढ़ें :  रीवा में शीघ्र होगी अंग प्रत्यारोपण की सुविधा - उप मुख्यमंत्री शुक्ल

मांस-मछली की बिक्री पर पाबंदी

एक अन्य आदेश में नवरात्रि मेले के मद्देनजर एसडीएम मैहर विकास सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर की मध्यरात्रि तक संपूर्ण नगर पालिका क्षेत्र में मांस, मछली और अंडे की खरीद-बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

ये भी पढ़ें :  स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश के सरोठिया को मिला अंतर्राष्ट्रीय अवॉर्ड

आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के तहत दण्डनीय होगा। बता दें कि मध्य प्रदेश शासन पर्यटन विभाग द्वारा घोषित धार्मिक नगरी मैहर में देश के कोने-कोने से लाखों श्रद्धालु मां शारदा देवी के दर्शन के लिए आते हैं।

Share

क्लिक करके इन्हें भी पढ़ें

Leave a Comment