सपा वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान पर रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में आरोप तय, कोर्ट में हुए थे पेश

रामपुर
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान पर रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में 6 दर्जन से अधिक मामले चल रहे हैं। इन्हीं में से एक मामले में गवाह को धमकाने को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को तलब किया था। इसके बाद सीतापुर जेल से आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट विशेष अदालत में पेश करने के लिए भारी सुरक्षा के बीच रामपुर लाया गया।

नन्हे ने लगाया था आरोप
आज़म खान समेत 6 लोगों पर गवाह को धमकाने का मुक़दमे 17 अगस्त 2022 को शहर कोतवाली में वादी नन्हे ने दर्ज कराया था। अब्दुल्ला आज़म खान के दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में सात साल की सजा सुनाए जाने के बाद पहली बार सीतापुर जेल से आज़म खान को रामपुर लाया गया है। बाकी मुकदमें में आजम खान वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा अदालती कार्रवाई में उपस्थित रहे हैं परंतु इस मामले में अदालत ने आजम खान के विरुद्ध आज अदालत में आरोप तय किये जाने थे जिसके चलते उन्हें तलब किया था।

ये भी पढ़ें :  क्रिएटिव विज़न के नए अंक का विमोचन, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की टीम की सराहना

धमकाया गया और गवाही न देने का दबाव बनाया गया
इस विषय पर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता एमपी एमएलए सीमा राणा ने मीडिया से बात करते हुए बताया। यह मुकदमा सन 2022 में पंजीकृत कराया गया था जो इसमें वादी हैं। वह नन्हे हैं यह यतीम खाने के एक मैटर में भी वादी हैं इनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि यतीम खाने के मैटर में गवाही देने के लिए माननीय न्यायालय में आ रहे थे तब मोहम्मद आजम खान के कहने पर और जो आरोपी हैं उनके द्वारा इनको धमकी दी गई। धमकाया गया और गवाही न देने का दबाव बनाया गया यह सारे आरोप उनके द्वारा लगाए गए थे जिसमें आज इन पर आरोप तय किए जाने थे जितने भी आरोपी गण हैं माननीय न्यायालय के द्वारा सभी आरोपियों को व्यक्तिगत तौर पर मान्य न्यायालय में उपस्थित होने के लिए आदेशित किया गया था जिसमें आज आरोप तय किए जाने थे आज सभी पर आरोप तय किए गए हैं।यह पूछे जाने पर की यह मामला कब दर्ज हुआ था और किस मामले में धमकाया गया था? इस पर सीमा राणा ने बताया,, यह मामला 2022 में पंजीकृत हुआ था थाना कोतवाली में इसमें जो वादी है वह नन्हे हैं इनके द्वारा आरोप लगाए गए जिसमें मोहम्मद आजम खान के अलावा अन्य लोग भी आरोपी हैं।

ये भी पढ़ें :  पीएम मोदी करेंगे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज-1 का लोकार्पण, उत्तर भारत को नई उड़ान देगा यूपी

यह पूछे जाने पर की किस कैस में गवाह को धमकाया गया था वह कौन सा केस था? इस पर सीमा राणा ने बताया,, यह यकीन खाने के जो मैटर चल रहे हैं उसमें एक क्राइम नंबर 528 वह इसका वादी है इसमें आज आरोप तय हो गए हैं माननीय न्यायालय द्वारा तय कर दिए गए हैं और इसमें अगली सुनवाई की तारीख 24 तारीख लगाई गई है। यह मामला विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट डॉ विजय कुमार की कोर्ट का हैं।

ये भी पढ़ें :  फ्रैंकफर्ट में यूपी-हेसेन प्रतिनिधिमंडल की अहम बैठक में निवेश और द्विपक्षीय सहयोग पर जोर

 

Share

Leave a Comment