इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नाबालिग लड़की का अपहरण, बलात्कार करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत दी

प्रयागराज (उप्र)
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण और उससे बलात्कार करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत दे दी है। व्यक्ति दूसरे समुदाय से है और उसके खिलाफ हिंदुवादी संगठन ‘बजरंग दल’ के एक सदस्य ने नाबालिग का अपहरण कर उसका यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

आरोपी जावेद आलम को जमानत देते हुए न्यायमूर्ति समीर जैन ने कहा कि लड़की के बयान के अनुसार, प्राथमिकी दर्ज कराने के समय उसकी उम्र 17 वर्ष से अधिक थी और वह खुद आरोपी के साथ गई थी तथा और उसने अपनी इच्छा से आरोपी के साथ शादी की। सुनवाई के दौरान, लड़की की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाता है तो लड़की को कोई आपत्ति नहीं है।

ये भी पढ़ें :  नई-नवेली दुल्हन के साथ उसके पति ने सुहागरात को ऐसा धोखा किया, जिसने रिश्ते की नींव को पांच दिन में ही तोड़ दिया

पूछताछ के दौरान लड़की ने कहा कि आरोपी याचिकाकर्ता उसका पति है और उसने अपनी इच्छा से उससे शादी की है। ट्रेन में यात्रा के दौरान लड़की का आलम से विवाद हो गया जिसके बाद बजरंग दल के एक सदस्य ने आलम के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसने 10वीं कक्षा की छात्रा का अपहरण कर लिया है।

ये भी पढ़ें :  नारायणपुर में सुरक्षाबलों की बड़ी कामयाबी: 89 लाख के इनामी समेत 28 माओवादी सरेंडर

शिकायत के अनुसार आलम ने लड़की का धर्म परिवर्तन कराया। मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 363 (अपहरण), 366 (शादी के लिए मजबूर करने के वास्ते अपहरण), 506 (आपराधिक धमकी), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 376 (बलात्कार) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोपी पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।

ये भी पढ़ें :  ईरान सीमा पार करने से पहले भारतीय दूतावास की सख्त चेतावनी, कहा– पहले हमसे संपर्क करें

 

Share

क्लिक करके इन्हें भी पढ़ें

Leave a Comment