एमपी पॉवर कंपनी ने कार्मिकों के गृह भाड़ा भत्ते को किया पुनरीक्ष‍ित

भोपाल
एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी ने कंपनी कार्मिकों के पुनरीक्ष‍ित गृह भाड़ा भत्ता का आदेश आज जारी कर दिया। पॉवर मैनेजमेंट कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 4-1/2025/नियम/चार दिनांक 3 अप्रैल 2025 को जारी राज्य शासन के शासकीय सेवकों को देय गृह भाड़ा भत्ता के पुनरीक्षण संबंधी आदेश को यथावश्यक संशोधनों सहित ‘शासकीय सेवक’के स्थान पर ‘कंपनी कार्मिक’प्रतिस्थापित करते हुए ग्राह्य किया है।

एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा पुनरीक्ष‍ित गृह भाड़ा भत्ता इस प्रकार हैं

ये भी पढ़ें :  खाद्य मंत्री राजपूत ने किया विभिन्न विकास कार्यों का भूमि-पूजन

(1) 7 लाख अथवा इससे अधिक जनसंख्या के नगरों में निवासरत कंपनी कार्मिक को वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार देय मूल वेतन का 10 प्रतिशत देय होगा।

(2) 3 लाख से अधिक पर 7 लाख से कम जनसंख्या के नगरों में निवासरत कंपनी कार्मिक को वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार देय मूल वेतन का 7 प्रतिशत देय होगा।

ये भी पढ़ें :  वन प्राणी संरक्षण सप्ताह का आयोजन किया

(3) 3 लाख से कम जनसंख्या के नगरों में निवासरत कंपनी कार्मिक को वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार देया मूल वेतन का 5 प्रतिशत देय होगा।

इन कार्मिकों को देय नहीं होगा गृह भाड़ा भत्ता
जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिन कार्मिकों को कंपनी आवास गृह आवंटित किया गया है अथवा जो किराया रहित कंपनी आवासगृहों में निवासरत हों अथवा जिन्हें किराया रहित आवास गृह के बदले और कोई भत्ता दिया जा रहा हो, उन्हें देय गृह भाड़ा भत्ता की पात्रता नहीं होगी। संविदा, तदर्थ, स्थायीकर्मी व दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त कार्मिकों को देय गृह भाड़ा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।

ये भी पढ़ें :  रेलयात्रियों के लिए राहत की खबर, रतलाम मंडल से चलेंगी तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनें

आदेश के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता की स्वीकृति के संबंध में अन्य शर्तें पूर्वानुसार रहेंगी। आदेश के अनुसार गृह भाड़ा संबंधी दिशा निर्देश 1 अप्रैल 2025 से प्रभावशील होंगे।

Share

क्लिक करके इन्हें भी पढ़ें

Leave a Comment