गोवा हादसे के बाद सख्ती: दिल्ली में क्रिसमस-न्यू ईयर पार्टियों में पटाखों पर पूरी तरह रोक

नई दिल्ली 
साल 2025 खत्म होने को है। राजधानी दिल्ली नए साल का जश्न मनाने को तैयार है। क्रिसमस की रौनक और न्यू ईयर की धूम के लिए दिल्ली के क्लब, रेस्टोरेंट और बार पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन इस बार पार्टी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। अब इन जगहों पर पटाखे फोड़ने की सख्त मनाही है। गोवा के नाइट क्लब में हुए खौफनाक हादसे के बाद ये फैसला लिया गया।

ये भी पढ़ें :  खुशखबरी! अब 13 घंटे में गोवा सफर, नई वंदे भारत ट्रेन का रूट और टाइमिंग सामने

हाल ही में गोवा के एक नाइटक्लब में लगी भीषण आग ने सबको हिला कर रख दिया। इस हादसे में कम से कम 25 लोगों की जान चली गई। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के आबकारी विभाग ने फैसला लिया है कि पार्टी की मस्ती में सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा।

क्लब और रेस्टोरेंट वालों को सख्त हिदायत
10 दिसंबर को जारी आदेश में विभाग ने सभी होटल, क्लब और रेस्टोरेंट (HCR) लाइसेंस धारकों को चेतावनी दी है। फायर NOC हमेशा वैलिड रखें। फायर सेफ्टी सिस्टम पूरी तरह चालू हालत में हों। इसके अलावा परिसर में किसी भी तरह के पटाखे चाहे पारंपरिक हों या इलेक्ट्रिक पूरी तरह बैन हैं। अगर कोई गलती हुई तो दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और नियम 2010 के तहत सख्त कार्रवाई होगी। लाइसेंस सस्पेंड या कैंसल तक हो सकता है।

ये भी पढ़ें :  ईरान को बड़ा झटका: शीर्ष सुरक्षा अफसर और कमांडर ढेर, इजरायल के दावे से मचा हड़कंप

दिल्ली में कितने जगहों पर लागू होगा ये नियम?
शहर में करीब 950 रेस्टोरेंट, बार और क्लब आबकारी विभाग के साथ रजिस्टर्ड हैं। खास बात ये कि 90 वर्ग मीटर या उससे ज्यादा एरिया वाले सभी प्रतिष्ठानों को अपना फायर NOC समय पर रिन्यू कराना अनिवार्य है। कोई बहाना नहीं चलेगा।

ये भी पढ़ें :  चारधाम यात्रा के दौरान मोबाइल नियम बदले, सरकार ने जारी किया नया आदेश

 

Share

क्लिक करके इन्हें भी पढ़ें

Leave a Comment