इंदौर मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने शासन से पूछा है कि प्रदेश में लाडली बहनों को 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं तो फिर दिव्यांगजन को सिर्फ 600 क्यों। कोर्ट ने शासन से यह जवाब उस जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मांगा है जिसमें प्रदेश में दिव्यांगजन को दी जाने वाली पेंशन की राशि बढ़ाए जाने की मांग की है। मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी। हाई कोर्ट में यह जनहित याचिका एडवोकेट मनीष विजयवर्गीय ने दायर की है। कहा है कि प्रदेश में…
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