इंदौर जिले में आगामी आयोजनों और वैवाहिक कार्यक्रमों में रात्रि दस बजे बाद लाउडस्पीकर बजाना प्रतिबंधित रहेगा। नियमों को उल्लंघन करने पर संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी। मैरिज गार्डन और अन्य वैवाहिक स्थलों के संचालकों को भी इस नियम का पालन करना होगा। संचालको को आयोजन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा और आदेश की प्रति कार्यक्रम स्थल पर प्रदर्शित करनी होगी। मीटिंग के बाद लिया गया फैसला आसपास के रहवासियों को असुविधा भी नहीं होना चाहिए। जिला प्रशासन द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर शनिवार को मैरिज गार्डन, मैरिज…
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